फोटो: 25 सितंबर को न्यूयॉर्क की अदालत से मोदी को जारी समन की कॉपी।
वॉशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन भारत से अमेरिका रवाना हुए, उसी दिन न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उनके खिलाफ समन जारी किया। 2002 के गुजरात दंगा मामले में बतौर मुख्यमंत्री मोदी की भूमिका को
लेकर दायर एक केस में न्यूयॉर्क की अदालत ने यह समन जारी किया है।
प्रधानमंत्री को 21 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। अगर तय वक्त के भीतर
जवाब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ 'डिफॉल्ट जजमेंट' सुनाने की बात समन में
कही गई है (ऊपर देखें समन की कॉपी)।
मोदी के खिलाफ याचिका
न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की संघीय अदालत ने मानवाधिकार संगठन अमेरिकन जस्टिस सेंटर (एजेसी) की याचिका पर मोदी के खिलाफ समन जारी किया है। 28 पन्नों की इस याचिका में मोदी पर मानवता के खिलाफ अपराध, हत्याएं, टॉर्चर और दंगा पीड़ितों पर मानसिक और शारीरिक यंत्रणा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। संगठन ने नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई करने के साथ-साथ दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है।
न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की संघीय अदालत ने मानवाधिकार संगठन अमेरिकन जस्टिस सेंटर (एजेसी) की याचिका पर मोदी के खिलाफ समन जारी किया है। 28 पन्नों की इस याचिका में मोदी पर मानवता के खिलाफ अपराध, हत्याएं, टॉर्चर और दंगा पीड़ितों पर मानसिक और शारीरिक यंत्रणा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। संगठन ने नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई करने के साथ-साथ दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है।
जवाब नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई
मोदी के खिलाफ जो समन जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि 21 दिनों के भीतर जवाब दाखिल नहीं करने की सूरत में 'डिफॉल्ट जजमेंट' का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि इस तरह के जजमेंट का प्रयोग तब होता है, जब किसी मामले में कोई एक पार्टी तय वक्त के भीतर जवाब नहीं दे पाती है। ज्यादातर मामलों में जब प्रतिवादी समन का जवाब देने में नाकाम रहता है तो फैसला वादी के पक्ष में जाता है।
मोदी के खिलाफ जो समन जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि 21 दिनों के भीतर जवाब दाखिल नहीं करने की सूरत में 'डिफॉल्ट जजमेंट' का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि इस तरह के जजमेंट का प्रयोग तब होता है, जब किसी मामले में कोई एक पार्टी तय वक्त के भीतर जवाब नहीं दे पाती है। ज्यादातर मामलों में जब प्रतिवादी समन का जवाब देने में नाकाम रहता है तो फैसला वादी के पक्ष में जाता है।
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