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12 फ़रवरी 2014

दिल्ली हाईकोर्ट ने नारायण दत्त तिवाड़ी पर लगाया 2.5 लाख का जुर्माना



दिल्ली हाईकोर्ट ने नारायण दत्त तिवाड़ी पर लगाया 2.5 लाख का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने नारायण दत्त तिवाड़ी पर लगाया 2.5 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। अपने आदेशों की लगातार अवहेलना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवाड़ी पर 2.5 लाख रूपए जुर्माना ठोका है। जस्टिस रविंद्र भट और जस्टिस आरवी ईश्वर की बेंच ने तिवाड़ी को रोहित शेखर को 2.5 लाख रूपए अदा करने का आदेश दिया है। रोहित ने तिवाड़ी के खिलाफ यह कहते हुए केस दर्ज कराया है कि नारायण दत्त उसके जैविक पिता हैं।

बेंच ने तिवाड़ी की अर्जी भी खारिज कर दी कि पूछताछ कोर्ट परिसर के बाहर हो। कोर्ट ने तिवाड़ी को पूछताछ के लिए अंतिम मौका देते हुए उन्हें 20 फरवरी को नियुक्त किए गए कमिश्नर के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया।

रोहित के वकील ने कोर्ट से कहा कि तिवाड़ी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों की लगातार अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2012 में तिवाड़ी के खिलाफ इस मामले की तेजी से सुनवाई का आदेश दिया था।

साल 2008 में रोहित शेखर ने हाईकोर्ट में पितृत्व का मामला दर्ज किया था। इसमें तिवाड़ी को उसका जैविक पिता घोषित करने की मांग की गई थी। सितंबर 2013 में सिंगल जज बेंच ने तिवाड़ी की पूछताछ कोर्ट परिसर के बाहर करने की याचिका खारिज कर दी थी।

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