नई दिल्ली. हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की जमानत याचिका सोमवार को यहां दिल्ली में खारिज कर दी गई। गीतिका आत्महत्या कांड में आरोपी कांडा ने पिछले माह 24 सितंबर को रोहिणी अदालत में नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई थी।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने कांडा को जमानत न देने का फैसला लिया है। रोहिणी की जिला अदालत में कांडा के वकील ने 10 अक्टूबर को जमानत के पक्ष में अपना तर्क रखा था। इससे पहले पांच सितंबर को अदालत ने कांडा को अंतरिम जमानत पर रिहा किया था।
कांडा की वजह से दो जिंदगियां मौत के मुंह में समा गईं थीं। एक थी गीतिका और दूसरी उसकी मां। गीतिका पर कांडा ने बहुत सारी ज्यादतियां की थीं जिसकी वजह से गीतिका ने मौत को गले लगा लिया। अपनी बेटी के गम में उसकी मां ने भी खुद को मौत के हवाले कर दिया।
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