आपका-अख्तर खान

हमें चाहने वाले मित्र

16 दिसंबर 2011

हाइकोर्ट ने अदालतों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का ब्यौरा पेश करने का निर्देश

जिला न्यायाधीशों को दिया ब्यौरा पेश करने का निर्देश


जयपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में आधारभूत सुविधाएं नहीं होने के मामले में सभी जिला व सेशन न्यायाधीशों को निर्देश दिए है। वह अपने क्षेत्राधिकार की अदालतों में आधारभूत सुविधाओं की कमी सहित जगह व स्टॉफ की कमी का ब्यौरा तीन हफ्ते में दें। मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश एन.के.जैन की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश जागो जनता सोसायटी की याचिका पर दिया।


खंडपीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी कहा है कि वे प्रशासनिक स्तर पर भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दें। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता जी.एस.बापना ने कहा कि अदालतों के आधारभूत विकास के लिए 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है और भी अनुदान दे देंगे। गौरतलब है कि याचिका में प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में आधारभूत सुविधाओं की कमी,स्टाफ की कमी व जगह की कमी को चुनौती दी है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

दोस्तों, कुछ गिले-शिकवे और कुछ सुझाव भी देते जाओ. जनाब! मेरा यह ब्लॉग आप सभी भाईयों का अपना ब्लॉग है. इसमें आपका स्वागत है. इसकी गलतियों (दोषों व कमियों) को सुधारने के लिए मेहरबानी करके मुझे सुझाव दें. मैं आपका आभारी रहूँगा. अख्तर खान "अकेला" कोटा(राजस्थान)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...