आपका-अख्तर खान

हमें चाहने वाले मित्र

27 जुलाई 2010

राजस्थान में पुलिस की बल्ले बल्ले

राजस्थान में छुट पुट अपराधियों से अवेध चोट वसूली का प्रमुख हथियार गुंडा एक्ट राजस्थान है कोर्ट ने अस्न्वेधानिक घोषित कर दिया था जिसके बा पुलिस कर्मियों की चोथ वसूली पर रोक लगी थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस को उलट दिया हे और कहा हे के राजस्थान गुंडा एक्ट १९७५ की धारा ३ अस्न्वेधानिक नहीं हे इस आदेश के बाद राजस्थान के पुलिस कर्मियों की बल्ले बल्ले हे और वोह अब नये शिकार फांसने की कोशिशों में जुट गये हें , विदित रहे की गुंडा एक्ट कानून में दो या दो से अधिक मामलों में दोषी अपराधी के खिलाफ इस कानून के तहत कार्यवाही की जाती हे और फिर उसे जिला मजिस्ट्रेट तड़ी पार यानी ६ माह तक दुसरे शहर में जाकर रहे और थाने पर हाजरी देने के लियें कहता हे जहां दुसरे शहर में उस तड़ीपार व्यक्ति के पास रोज़गार रहने और खाने की व्यवस्था नहीं होती हे और जबरन किसी को दूसरी जगह रखना ठीक नहीं हे इसी कारण इसे अस्न्वेधानिक घोषित किया था इस आदेश मामलों में थानाधिकारियों के खिलाफ कई अवेध चोथ वसूलियों की शिकायतें मिलती रही थीं । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

दोस्तों, कुछ गिले-शिकवे और कुछ सुझाव भी देते जाओ. जनाब! मेरा यह ब्लॉग आप सभी भाईयों का अपना ब्लॉग है. इसमें आपका स्वागत है. इसकी गलतियों (दोषों व कमियों) को सुधारने के लिए मेहरबानी करके मुझे सुझाव दें. मैं आपका आभारी रहूँगा. अख्तर खान "अकेला" कोटा(राजस्थान)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...