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04 जून 2010

राजस्थान में सामूहिक विवाह अब मुश्किल हुआ

गरीबों को अख्ट्टा कर सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने वाले समाजसेवक अब आसानी से विवाह सम्मेलन नहीं करवा पायेंगे राजस्थान में सामूहिक विवाह सम्मेलन के मामले में संस्थाओं और समाज सेवकों के लियें कानून बना दिया गया हे हाल ही में बनाये गये कानून सामूहिक विवाह सम्मेलन नियम २०१० में अब बालिग़ जोड़ों के प्रमाण पत्र , कलेक्टर से पूर्व अनुमति ,संस्था का पंजीयन , विधान प्रशासन को देना होगा साथ ही विशेष अंडर टेकिंग भी देना होगा इस कानून का उल्न्न्घन करने वाली संस्था के खिलाफ प्रशासन को दंडात्मक कार्यवाही करने के आधिकार दिए गये हें जिसमें जुर्माना और सजा दोनों हें राजस्थान में इस कानूनी जटिलता के बाद सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने वाली संस्थाओं की परेशानी बढ़ जायेगी। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

2 टिप्‍पणियां:

  1. सामूहिक विवाह सम्मेलन के रास्ते में मुश्किलें पैदा कर राजस्थान की गेहलोत सरकार समाज विरोधी काम कर रही है।मध्यप्रदेश की गौरव शाली शिवराज सिन्ह की सरकार ने तो समूहिक विवाह में शामिल प्रत्येक कन्या को १० हजार रुपये का दहेज देना स्वीकृत कर दिया है। मेरे खयाल से राजस्थान की सरकार सामूहिक विवाहों मे शामिल कन्याओं को कुछ भी दहेज या पैसा नही देती है। अब गरीब लोग या संस्थाए जैसे तैसे जुगाड कर लडके-लडकियों की शादी सम्मेलन के माध्यम से करना चाहते हैं तो उसमें भी इस निकम्मी सरकार ने मुश्किलें खडी कर दी हैं। गेहलोत को अपने पडोसी मुख्यमंत्री शिवराज से लोकहित में शाशन चलाने की शिक्छा लेनी चाहिये।

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  2. GAHLOT KA DEMAK KARAB HO GAYA HEN HOSPITIOL BHEJO.....

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