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10 जून 2010

मां बाप का अपमान अब राजस्थान में भारी पढ़ेगा

राजस्थान में सीनियर सिटीजन कानून के नियमों में संशोधन किया गया हे कल म्न्त्रिम्न्द्ल की बैठक में पिछले दिनों कोटा की समाज सेवी संस्था हयूमन रिलीफ सोसाइटी ने बुजुर्गों के लियें बने कानून को लागू करने के लियें ट्रिब्यूनल बनाने और इस मामले में नियम बनाने की प्रार्थना की थी इस मामले में राजस्थान में अब किसी भी माता पिता को बच्चों ने प्रेषण किया तो उसे संपत्ति में से हिस्सा नही मिलेगा और अगर पहले बटवारे में दे दिया हो तो फिर उस सम्पत्ति को मां बाप वापस ले सकेंगे इतना ही नहीं गुज़ारा खर्च दस हजार रूपये प्रतिमाह तक दिया जा सकेगा और नहीं देने पर बच्चों को तीन माह की जेल भी दी जा सकेगी राजस्थान में वेसे तो यह कानून पहले से ही लागू था लेकिन नियम नही बन पाने से आम पीड़ित बुज़ुर्ग काफी दुखी चल रहे थे अब उन्हें न्याय मिल सकेगा इसमें राजस्थान सरकार अगर विधि विभाग से परिपत्र जारी कर ऐसे पीड़ितों को महिला परामर्श केंद्र या फिर विधिक सहायता समितियों को निर्देशित कर पीड़ित बुजुर्गों को मदद देने का प्रावधान कर दे तो ऐसे पीड़ितों को और राहत मिल सकेगी। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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