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10 जनवरी 2012

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेईमान हैं गिलानी


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इस्लामाबाद. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेहद सख्त लहजा अख्तियार करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ईमानदार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राषट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दोबारा शुरु नहीं किया।

पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत की पांच सदस्यों वाली बेंच ने कहा कि गिलानी ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पहले जो शपथ ली थी, उन्होंने उसको तोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने की याचिका पर सुनवाई कर रही पांच जजों की एक बेंच ने मंगलवार को जरदारी को राहत देने वाले एक माफीनामे को रद्द करते हुए पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता यूसुफ रजा गिलानी को जमकर फटकारा।

बेंच ने कहा कि गीलानी सम्मानित व्यक्ति नहीं हैं। बेंच ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के प्रति वफादारी दिखाने के बजाए अपने राजनीतिक सहयोगी के प्रति वफादारी दिखाई। अपने आदेश में बेंच ने कहा कि पहली नज़र में प्रधानमंत्री ईमानदार व्यक्ति नहीं हैं क्योंकि वे संवैधानिक शपथ पर खरे नहीं उतरे। बेंच ने यह भी कहा कि सरकार का जरदारी के खिलाफ काले धन संबंधी मामला जलाने के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार को पत्र न लिखना पाकिस्तान के संविधान और इस्लाम की धार्मिक पुस्तक कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ है।

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