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02 जनवरी 2017

चेयरमेन वक़्फ़ बोर्ड सहित राजस्थान सरकार के खिलाफ रिट तैयारी शुरू

राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि में प्रदेश के मुख्यसचिव के निर्देशो के बाद भी ,,चेयरमेन वक़्फ़ बोर्ड सम्बन्धित सूचनाएं नहीं भिजवाने के मामले में शीघ्र ही ,,वक़्फ़ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,,चेयरमेन वक़्फ़ बोर्ड सहित राजस्थान सरकार के खिलाफ रिट तैयारी शुरू हो गयी है ,,,9 सितम्बर 2016 को अख्तर खान अकेला कोटा ने मुख्यसचिव राजस्थान सरकार जयपुर से उनके अधीनस्थ राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड के क्रियाकलापो को लेकर सुचना के अधिकार अधिनियम के तहत विधिक प्रावधानों के तहत शुल्क जमाकरकर सूचनाएं चाही थी ,,जिसमे राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड के अधिसूचित सदस्य अश्क अली टाक के राज्यसभा सदस्य कार्यकाल समाप्त होने पर वक़्फ़ बोर्ड में उनकी सदस्यता की स्थिति ,,,उन्हें वक़्फ़ बोर्ड की बैठक की सुचना नहीं देने का कारण ,,अगर उनकी सदस्यता समाप्त की है तो आदेश की प्रति ,,उनकी सदस्यता समाप्त करने पर नए चुनाव की व्यवस्था की जानकारी चाही थी ,जबकि चेयरमेन राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड अबूबकर नक़वी के खिलाफ गुलज़ार बाग़ मस्जिद सईदिया में पच्चीस रूपये प्रतिमाह की किरायेदारी की बकाया राशि और दस्तावेज सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण की प्रतिलिपि ,,,अबूबकर नक़वी के खिलाफ टोंक कोतवाली में प्रथम सुचना रिपोर्ट 17 /2011 में प्रस्तुत एफ आर में उनके खिलाफ अदालत द्वारा प्रसंज्ञान लेकर उन्हें न्यायलय में वारंट से तलब करने पर ,,उनके विरूद्ध प्रथम द्रष्टया आपराधिक मामला साबित होने पर वक़्फ़ अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता को लेकर राज्यसरकार ,,मुख्यकार्यकारी अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ,,उन्हें क्यों नहीं हटाया गया ,,सम्बन्धित जाँच और आदेश की प्रति की नक़ल चाही गयी थी ,,क्योंके ,,वक़्फ़ बोर्ड अध्यक्ष को राजस्थान ने अधिसूचित कर निर्धारित शर्तो के अनुरूप अधिसूचित किया है ,,राज्यसभा सदस्य रहते हुए अश्क अली टाक की सदस्यता का विवाद भी राज्यसरकार से सम्बन्धित है इसलिए , सूचना राज्यसरकार के मुखिया मुख्य सचिव से ही सीधी मांगी गयी थी ,,लेकिन इस सुचना के अधिकार आवेदन को मुख्य सचिव के वरिष्ठ उपशासन सचिव रामफूल बेरवा ने एक आदेश के साथ सुचना उपलब्ध कराने के लिए ,,अतिरिक्त मुख्य सचिव अल्पसंख्यक विभाग के पास 21 नवम्बर 2016 को भेज दी ,,,अतिरिक्त मुख्य सचिव की तरफ से संयुक्त शासन सचिव अल्पसंख्यक विभाग शकुंतला सिंह ने इस आवेदन को मुख्यकार्यकारी अधिकारी को 28 नवम्बर 2016 भिजवाने के आदेश प्रदान कर प्रति प्रेषित कर दी ,,,जो आवेदन मुख्यकार्यकारी अधिकारी को मिल भी गयी ,,मुख्यकार्यकारी अधिकरी का प्रथम सुचना का अपील अधिकारी वैसे तो खुद चेयरमेन वक़्फ़ बोर्ड होते है ,,,इसलिए यह प्रति उन तक भी पहुंची है ,,शिकायत जिसकी जांच रिपोर्ट चाही है वोह खुद चेरमेन वक़्फ़ बोर्ड से सम्बन्धित होने ,,वक़्फ़ बोर्ड के क्रियाकलापो से सम्बन्धित होने के कारण ,,मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मुख्य सचिव के आदेशो के बावजूद भी सम्बन्धित सुचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई है ,,चेयरमेन वक़्फ़ बोर्ड के खिलाफ दर्ज मुक़दमे और उसके बाद उनके खिलाफ वारंट के मामले में आपराधिक मामला स्पष्ट होने पर राज्यसरकार का क्या रुख रहा ,,वक़्फ़ के विधिक प्रावधान के बावजूद भी अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ,,,सदस्य वक़्फ़ बोर्ड अश्क अली टाक ने निर्वाचन के बाद उन्हें बैठक में सुचना देकर बोर्ड द्वारा किन कारणों से नहीं बुलाया जा रहा है ,,अगर उन्हें गैरक़ानूनी तरीके से हटाया गया है तो आरोप क्या है और नए चुनाव की अधिसूचना क्यों नहीं निकाली ,,यह सारी शिकायते ,,मुख्यकार्यकारी अधिकारी के संज्ञान में है ,,उनके पास इसकी शिकायते भी है ,,,जिसकी पावती शिकायतकर्ताओ के पास है ,,क्या कार्यवाही हुई ,,इसकी समस्त दस्तावेजी सबूत के साथ जाँच रिपोर्ट देने में आवेदनकर्ता को ढील पोल की जा रहे है ,,ऐसे में मुझ आवेदन करता के पास सम्बन्धित मुख्यकार्यकारी अधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित लोगो और राज्यसरकार के इस रवय्ये को लेकर उन्हें दण्डित करवाने के लिए ,,हाईकोर्ट में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है ,,क्योंकि मुख्य सचिव की बात ,,मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं मानते ,,उनकी अपील जिसके लिए सुचना चाही गयी है उसी चेयरमेन के पास किया जाना है , ऐसे में खुद अपीलीय अधिकारी के पक्षकार होने और अपीलीय अधिकारी के अधीनस्थ मुख्यकार्यकारी अधिकरी द्वारा ,,मुख्यसचिव के निर्देशो के बाद भी सुचना उपलब्ण्ध नहीं कराने के मामले में उनके खिलाफ दण्डात्मक और अनुशासनात्मक कार्यवाही को लेकर हाईकोर्ट में गुहार लगाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है ,,,,,,,,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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