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11 मार्च 2016

‘सत्यमेव जयते’ शब्द के इस्तेमाल पर बॉम्बे HC ने आमिर खान से मांगा जवाब

 सत्यमेव जयते शो में आमिर खान। (फाइल)
सत्यमेव जयते शो में आमिर खान। (फाइल)
मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'सत्यमेव जयते' शब्द के इस्तेमाल को लेकर शुक्रवार को आमिर खान से जवाब मांगा। एक एक्टिविस्ट की पीआईएल पर कोर्ट ने स्टार टीवी से भी सफाई मांगी है। पिटीशन में इस शब्द के इस्तेमाल पर एतराज जताया गया है। एक्टिविस्ट ने अपनी शिकायत में कहा था- यह कानून का वॉयलेशन है...
- सोशल एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने अपनी पिटीशन में कहा कि शब्द ‘सत्यमेव जयते’ देश के प्रतीक चिह्न का हिस्सा है।
- इसका इस्तेमाल करना देश के State Emblem of India (Prohibition and Improper Use) Act और State Emblem of India (Regulation of Use) Rules का वॉयलेशन है।
होम मिनिस्ट्री का क्या कहना है?

- होम मिनिस्ट्री ने पिटीशन के जवाब में दायर एफिडेविट में कहा है कि शब्दावली ‘सत्यमेव जयते’ का इस्तेमाल कानून और नियमों का वॉयलेशन नहीं है।
- होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी प्रदीप पांडेय की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है, ‘‘कानून और नियमों के मुताबिक देश के पूरे प्रतीक चिह्न का गलत इस्तेमाल मना है। लेकिन शब्द ‘सत्यमेव जयते’ का टेलीविजन प्रोग्राम में इस्तेमाल कानून का वॉयलेशन नहीं है।''

कोर्ट ने क्या कहा?

- कोर्ट ने सवाल किया कि कल कोई शब्दों को छोड़कर पूरे प्रतीक चिह्न का इस्तेमाल करता है तो क्या केंद्र सरकार यही रुख अपनाएगी?
- जस्टिस एएस ओका और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने एडिशनल साॅलिसिटर जनरल अनिल सिंह को 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
- स्टार टीवी और आमिर से कहा गया है कि वे अपने एफिडेविट 20 अप्रैल तक दायर करें।

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